New rule : 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। इस दौरान इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के साथ ही EPFO, NPS, फास्टैग और छुट्टी के भुगतान पर भी अहम बदलाव हो रहे हैं।

EPFO का नया नियम:
अब नौकरी बदलना हुआ आसान! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आपके पीएफ खाते के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आपको नई नौकरी ज्वाइन करते समय पीएफ राशि ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। EPFO खुद ही आपके पीएफ बैलेंस को आपके नए नियोक्ता के खाते में जमा कर देगा। इससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। यह कर्मचारियों के लिए अच्छा बदलाव है और इससे अलग-अलग कंपनियों में काम करते हुए भी पीएफ मैनेजमेंट आसान हो जाएगा।
New rule: टैक्स नियमों में बदलाव:
1 अप्रैल 2024 से भारत में नई टैक्स प्रणाली डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप स्पष्ट रूप से पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव नहीं करते हैं, तो आपके टैक्स की गणना खुद-ब-खुद नई नियमों के तहत की जाएगी। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (कर निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए नई टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये से कम है, तो आपको नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी कोई आयकर नहीं देना होगा!
NPS में सुरक्षा बढ़ी:
1 अप्रैल 2024 से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम में पासवर्ड के साथ-साथ आधार आधारित टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन शामिल होगा। इस बदलाव की घोषणा 15 मार्च 2024 को एक परिपत्र के माध्यम से की गई थी। दो-कारक आधार प्रमाणीकरण प्रणाली फिंगरप्रिंट की पहचान में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत लाने और जालसाजी के प्रयासों को कम करने का लक्ष्य रखती है।
फास्टैग यूजर्स ध्यान दें!
31 मार्च तक अपना FASTag KYC करा लें। इसके बाद, बैंक आपके FASTag को निष्क्रिय कर सकते हैं। KYC के बिना, भुगतान काम नहीं करेगा और आपको द (double) टोल शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। टोल प्लाजा पर परेशानी से बचने के लिए NHAI के दिशानिर्देशों का पालन करें।
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छुट्टी के भुगतान पर छूट:
गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नगदीकरण कर छूट की सीमा 2022 में 3 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।