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Bilkis Bano Case : गुजरात सरकार को फटकार , बिलकिस बानो के दोषियों को फिर से जेल जाना होगा।

Bilkis Bano Case : गुजरात सरकार को बिलकिस बानो केस में एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बिलकिस के दोषियों को राहत देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के पास यह अधिकार नहीं था।

Faizan mohammad 1 year ago 0 20

Bilkis Bano Case : बिलकिस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट: बिलकिस बानो के दोषियों ने इस आपत्ति लागू की कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि उन्होंने जेल में 14 से अधिक वर्ष बिताए हैं, अब उसे अपने परिवार के साथ जीने का मौका दिया जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जब गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को जेल से रिहा किया और उन्हें उनकी सजा में कमी दी, तो इस पर बहुत सी विवाद हुए थे। बिलकिस के समर्थन में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं। आज, दोषियों के बर्खास्ती के फैसले को उलटा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी मजबूत शब्दों में कड़ा ताना दिया। कोर्ट ने स्पष्टत: “गुजरात सरकार को यह आदेश नहीं देना चाहिए था क्योंकि यह योग्य नहीं थी।” हाँ, एससी ने कहा कि गुजरात सरकार को बिलकिस बानो के दोषियों की क्षमता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

गुजरात सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को डांटा और कहा कि बिलकिस बानो के बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के मामले की गंभीरता को ध्यान में न लेकर, दोषियों की सजा को माफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा के प्रश्नपत्र पर निर्णय करके महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों को छीन लिया। कोर्ट ने स्पष्टता से कहा कि जिस राज्य में किसी को अभियुक्त किया और सजा सुनाई जाती है, वही सरकार दोषियों की क्षमता पर भी निर्णय ले सकती है। साथ ही, एससी ने एक और बेंच के 13 मई, 2022 के आदेश को ‘अमान्य’ घोषित किया, जिसमें गुजरात सरकार से कहा गया था कि वह दोषियों की सजा में कमी का विचार करे।

गर्भवती बिलकिस का सामूहिक बलात्कार

इस 2002 के गुजरात दंगों का मामला पूरे देश को हिला दिया था। इस पर सभी जगह चर्चा रही और जब दोषियों को 15 अगस्त, 2022 को रिहा किया गया, तो मामला फिर से गरमा गया है।

दो हफ्ते में सभी दोषियों को जेल पहुंचा जाए

कई सामाजिक कार्यकर्ता और नेता सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों के रिहाई के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर चुके थे। आज, न्यायमूर्ति बी.वी. नगराथना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की बेंच ने इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन्स (PILs) को सुनने के योग्य माना। इसके साथ ही, कोर्ट ने गुजरात सरकार के 11 दोषियों को बिलकिस बानो के बलात्कार और उसके परिवार की हत्या में कमी देने के निर्णय को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि सभी 11 दोषियों को दो हफ्ते के भीतर जेल प्रशासन को सूचित करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के साथ कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही। एससी ने कहा कि इस महकमे का कर्तव्य है कि वह अनियमित आदेशों को जल्दी सुधारें और जनता के विश्वास को बनाए रखें।



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