रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई (SBI), पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस पेनाल्टी का कारण नियमों का उल्लंघन था। पहले भी आरबीआई ने केनरा बैंक और यूनियन बैंक पर जुर्माना लगाया था। लेकिन अब एक सहकारी बैंक पर मात्र दो रुपये का जुर्माना लगा है। यह राशि बेहद अजीब और अनोखी है। शायद पहली बार है कि किसी बैंक पर इतना कम जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर ‘निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को लेकर निर्देशों का पालन न करने’ पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना हाल ही में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने से अलग है, जिसमें उसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई (SBI) पर 2 करोड़ रुपये और Canara Bank और Union Bank पर भी जुर्माना लगाया था।
आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें शामिल हैं:
- राजकोट नागरिक सहकारी बैंक (43.30 लाख रुपये)
- द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली) (5 लाख रुपये)
- राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) (5 लाख रुपये)
- जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) (5 लाख रुपये)
- जिला सहकारी बैंक, देहरादून (2 रुपये)
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है और इसका बैंक और ग्राहकों के बीच लेनदेन या करार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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महत्वपूर्ण बातें:
यह पहली बार है जब RBI ने किसी बैंक पर केवल 2 रुपये का जुर्माना लगाया है।
RBI समय-समय पर बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों या NBFC पर जुर्माना लगाता रहता है।
बैंक पर लगाया गया जुर्माना ग्राहकों को प्रभावित नहीं करता है।
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