लोकसभा में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित
गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में तीन बदले हुए आपराधिक कानून विधेयक पेश किए, जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि, लोकसभा में ही मानसून सत्र के दौरान पारित किए गए इन तीनों विधेयकों को गृह मंत्री ने वापस ले लिया है।
सरल शब्दों में कहें तो, अमित शाह ने कुछ ऐसे नए कानून पेश किए थे जो पुराने कानूनों (आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम) की जगह लेते। लेकिन अब उन्होंने इन नए कानूनों को वापस ले लिया है।

अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए कानून पेश किए थे:
- भारतीय न्याय संहिता (दूसरा) विधेयक, 2023: यह कानून फौजदारी मामलों से जुड़ा है।
- भारतीय साक्ष्य (दूसरा) विधेयक, 2023: यह कानून अदालत में सबूत पेश करने के तरीके को तय करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा) संहिता, 2023: यह कानून पुलिस को दिए गए अधिकारों से जुड़ा है।
लेकिन कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया और नए कानून पेश किए.

कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा कि इन तीनों नए कानूनों की और जांच होनी चाहिए।
अमित शाह ने जवाब दिया कि इन कानूनों की एक कमेटी में पहले ही अच्छी तरह से जांच हो चुकी है और अब सांसदों के पास इन्हें अच्छी तरह से पढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर गुरुवार को चर्चा होगी और वो खुद शुक्रवार को जवाब देंगे।
ये तीन नए कानून बहुत पुराने तीन कानूनों की जगह लेंगे:
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860: यह वो कानून है जो बताता है कि कौन सा काम अपराध है और उसके लिए क्या सजा मिलेगी।
- दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973: यह वो कानून है जो बताता है कि पुलिस और अदालतें अपराध के मामलों को कैसे सुलझाएंगी।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872: यह वो कानून है जो बताता है कि अदालत में सबूत पेश करने के तरीके क्या हैं।
ये नए कानून अगर पास हो जाते हैं तो पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। अब देखना होगा कि सांसद इन कानूनों को पास करेंगे या नहीं।

पहले के बिल 11 अगस्त को संसद के निचले सदन में पेश किए गए थे और उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया था।

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