Income tax रिटर्न दाखिल करने के मामले में कर विभाग ने कुछ कंपनियों को बड़ी राहत दी है। ये राहत उन कंपनियों के लिए है जो बिजनेस पुनर्गठन (Business Reorganization) से गुजरी हैं। सीबीडीटी (CBDT) ने अब ऐसी कंपनियों को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है।
30 जून तक मिला समय
CBDT ने गुरुवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। सीबीडीटी के आदेश के अनुसार, बिजनेस पुनर्गठन से गुजर रही कंपनियां अब 30 जून तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। समय सीमा बढ़ने से उन कंपनियों को राहत मिलने वाली है जिनके बिजनेस में विलय, विभाजन या समामेलन जैसे कॉर्पोरेट बदलाव हुए हैं।
क्या कहता है सीबीडीटी का आदेश?
सीबीडीटी के आदेश के अनुसार, पुनर्गठन से गुजर रही कंपनियां, खासकर समामेलन, विलय या विभाजन की योजना या दिवालियापन के बाद उत्तराधिकार की प्रक्रिया, जिसे सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिल गई है, अब 30 जून, 2024 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। संशोधित रिटर्न के लिए समय सीमा का विस्तार उन कंपनियों के लिए है जिनकी पुनर्गठन प्रक्रिया जून 2016 के बाद और अप्रैल 2022 से पहले शुरू हुई थी।
वित्त विधेयक 2022 में किया गया प्रावधान
वित्त विधेयक 2022 में बिजनेस पुनर्गठन से गुजर रही कंपनियों के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान किया गया था। ऐसी कंपनियों को पुनर्गठन के बाद संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया था। हालांकि, यह केवल उन्हीं कंपनियों के लिए लागू था जिनके लिए पुनर्गठन आदेश 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2022 के बीच आया था।
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Income tax के आदेश ने दूर किया भ्रम
वित्त विधेयक 2022 में संशोधित रिटर्न के प्रावधान के बाद उन कंपनियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी जिनका पुनर्गठन आदेश 1 अप्रैल, 2022 से पहले आया था। सीबीडीटी के नए आदेश के बाद, भ्रम दूर हो गया है और वित्त विधेयक 2022 के लागू होने से पहले पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने वाली कंपनियों को संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।