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15 01 2024 incom tax news naidunia

Income tax : टैक्स की मांग 97 करोड़ रुपये, आयकर ट्रिब्यूनल ने किया खारिज

Faizan mohammad 10 months ago 0 23

Income tax : इंदौर बेंच के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक कंपनी पर लगाई गई 97 करोड़ रुपये की टैक्स मांग को खारिज कर दिया है। आयकर विभाग ने गलत आंकड़ों का आधार बनाकर मांग की थी, जिसपर ट्रिब्यूनल ने निर्णय सुनाते हुए आदेश पारित किया।

आयकर विभाग ने जयंत सिक्योरिटी एंड फाइनेंस पर टैक्स मांगने का नोटिस जारी किया था, कहते हुए कि कंपनी ने निवेश और दूसरों को दिए गए लोन को छुपाया है। इस पर ट्रिब्यूनल ने नोटिस के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए आदेश जारी किया।

ट्रिब्यूनल में विजय पाल राव और बीएम बियाणी की बेंच ने नोटिस के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए आयकर विभाग की मांग को खारिज कर दिया।

इसमें बताया गया है कि कंपनी ने निवेश और दूसरों को दिए गए लोन को आयकर विभाग से छुपाया है, जिस पर ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि गलत आंकड़ों को आधार बनाकर मांग निकाल दी गई है।

इस नए विचार के साथ, करदाता को न्याय प्राप्त करने के लिए मांग की 20 प्रतिशत राशि पहले जमा करनी होती है।

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